''मध्यप्रदेश में सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई रोक पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने तल्ख़ प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है यह सरकार की लापरवाही व भ्रष्टाचार का नतीजा है.''
भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर राज्य सरकार की तीखी आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने कहा कि पहले से ही बुरे हालात से गुजर रहा निर्माण क्षेत्र राज्य सरकार की नाकामी के कारण टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और एस अब्दुल नाज़ीर की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार के सभी निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जरूरी किए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए नीति पेश करने में विफल रही थी।
श्री अग्रवाल ने कहा कि निर्माण कार्यो पर रोक के अलावा सरकार पर शीर्ष अदालत ने नियमन में देरी के लिए तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत कोई नीति तैयार नहीं की है।
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